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वृद्धा के साथ दुष्कर्म – आरोपी राहुल ठाकरे को मृत्यु पर्यंत सश्रम आजीवन कारावास

बुलंद गोंदिया। गोंदिया तहसील के दवणीवाड़ा निवासी आरोपी राहुल ठाकरे उम्र 24 वर्ष को 65 वर्षीय विधवा वृद्धा के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए तदार्थ वह अपर जिला सत्र न्यायाधीश एन. बी. लवटे द्वारा मृत्यु पर्यंत सश्रम आजीवन कारावास की सजा हुआ वह 52500 रु का जुर्माना सुनाया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरण इस प्रकार है कि गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम दवनीवाड़ा निवासी 65 वर्षीय विधवा वृद्धा 5 दिसंबर 2022 की दोपहर को हमेशा की तरह बकरियों को चराने के लिए खेत परिसर में गई हुई थी। इसी दौरान आरोपी द्वारा दोहपर12 बजे के दौरान पीछे से आकर उसका मुंह दबाकर पास के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के आधे घंटे पश्चात आरोपी द्वारा फिर से पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती अनैसर्गिक कृत्य करने के साथ ही छाती वह शरीर पर चाबा तथा फिर से दोबारा दुष्कर्म किया।
तथा इस घटना की जानकारी किसी और को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
इस मामले में पीड़ित वृद्ध द्वारा दवणीवाड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 298\ 2022 भा.द वी की धारा 376 (2),(M),(N), 341, 324, 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
उपरोक्त प्रकरण में एक विधवा वृद्धा पर एक युवक द्वारा पासविक तरीके से दुष्कर्म किए जाने के मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उपरोक्त मामले में तत्काल निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिया। वरिष्ठों के आदेश प्राप्त होने के पश्चात आरोपी राहुल ठाकरे को तत्काल हिरासत में लेकर नियमानुसार जांच की गई वह सबूत को जमा कर न्यायालय में आरोप पत्र तैयार कर पेश किया।

न्यायालय में प्रकरण के दौरान सबूतो व गवाह के आधार पर 14 मार्च 2024 को तदर्थ व अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एन बी लवटे द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 376 (2 ) के तहत मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास वह 50हजार का जुर्माना न भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास।

धारा 324 के तहत 1 वर्ष का कारावास1000 का जुर्माना जुर्माना न भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा

धारा 341 के तहत एक महीने का कारावास 500 का जुर्माना जुर्माना न भरने पर 7 दिन का अतिरिक्त कारावास

धारा 506 के तहत 2 वर्ष का कारावास 1000 का जुर्माना जुर्माना न भरने पर 15 दिनों की अतिरिक्त सजा आरोपी को सुनाई।

उपरोक्त मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक राहुल पाटिल पो.हवा. धनेश्वर पिपरेवार, पो.ना. टेंभेकर, मपोशि. मस्करे, ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

विशेष – उपरोक्त मामले में न्यायालय में गवाही शुरू होने के तीन माह के अंदर ही फैसला सुनाया गया।

उपरोक्त मामले में पीड़िता की ओर से सहायक संचालक व सरकारी वकील सतीश यू. घोडे द्वारा पैरवी की।
पुलिस विभाग की ओर से पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले , अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा, उप विभागीय पुलिस अधिकारी तिरोडा प्रमोद मडामे, दवनीवाड़ा पुलिस निरीक्षक सतीश जाधव द्वारा पीड़ित महिला को न्याय दिलवाने हेतु उत्कृष्ट जांच का कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का अभिनंदन कर बधाई दी।

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